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SAP को बड़ा झटका! दिल्ली हाईकोर्ट ने Nayara Energy की सेवाएं बहाल करने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने SAP India को Nayara Energy की सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाएं तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विकास महाजन की अदालत ने 21 सितंबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने SAP को 24 जुलाई 2025 से पहले की स्थिति बहाल करते हुए Nayara Energy को एंटरप्राइज और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सेवाएं फिर से शुरू करने को कहा।मामले में SAP ने EU प्रतिबंधों का हवाला देते हुए Nayara Energy की सपोर्ट सेवाएं रोक दी थीं। Nayara Energy ने इसे अपने अनुबंधों का उल्लंघन बताते हुए अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर विदेशी EU नियमों की लागू होने की स्थिति को भारतीय अदालत के समक्ष साबित किया जाना बाकी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां अंतिम फैसला नहीं हैं और मुकदमे के अंतिम निपटारे को प्रभावित नहीं करेंगी।








