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15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट नियम बदले
भारत सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में संशोधन किया गया है।नए प्रावधान के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यानी पासपोर्ट की अवधि बच्चे की उम्र के आधार पर तय होगी।फीस की बात करें तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,750 रखी गई है। वहीं Tatkaal सेवा के लिए ₹3,000 शुल्क निर्धारित किया गया है।ये बदलाव Passports (Amendment) Rules, 2026 के तहत किए गए हैं। नए नियम 17 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए। माता-पिता को पासपोर्ट आवेदन से पहले बच्चे की उम्र और लागू शुल्क की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।








