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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को National Security Act (NSA) के तहत केवल उसके कथित कबूलनामे के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अदालत के अनुसार, निवारक हिरासत के लिए अन्य स्वतंत्र और ठोस सामग्री भी जरूरी है। यह मामला संबल हिंसा से जुड़े एक व्यक्ति की NSA हिरासत से संबंधित था। कोर्ट ने हिरासत को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस के सामने दिया गया कथित कबूलनामा अकेले निवारक हिरासत का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।








