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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा जवाब, 4 हफ्ते की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट: धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। मामला 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के पंजीकरण, मान्यता, निगरानी और निरीक्षण से जुड़ा है। कोर्ट ने सचिव से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला एक अवमानना याचिका के तहत सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद संबंधित प्रतिवेदन पर समय पर कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल कोर्ट ने केवल जवाब मांगा है; संस्थानों को लेकर कोई नया अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है।








