News2Bulletin Editorial Team🇮🇳 India
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की मात्रा को पेट्रोल पंप और बिल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि ग्राहकों को पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा की स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि वे ईंधन की संरचना से अवगत हो सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को आगे सुनने की अनुमति नहीं दी।








